गुड़गांव में जज की पत्नी और बेटे का हत्यारा गनर दोषी करार, सजा पर आज बहस


गुड़गांव. गुड़गांव जिला कोर्ट ने जज की पत्नी व बेटे के हत्यारे सुरक्षाकर्मी (गनर) को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर परमार की अदालत ने वीरवार को यह फैसला सुनाया। सजा पर दोनों पक्षों के वकीलों की बहस के लिए शुक्रवार की तारीख तय की है। कोर्ट शुक्रवार दोनों पक्षों की सजा पर बहस सुनेगी।


बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी थी कि जज के बेटे ध्रुव के साथ सुरक्षाकर्मी महिपाल की धक्का-मुक्की हो गई थी। ध्रुव ने रिवॉल्वर छीन ली थी। उससे रिवॉल्वर लेने के चक्कर में गोली चल गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसमें दुर्घटना वाली कोई बात नहीं है। सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद व गवाहों के बयान से साफ पता चलता है कि दोषी ने साक्ष्यों काे मिटाने का प्रयास किया। यह गंभीर क्राइम है।


पुलिस ने 81 में से 64 की गवाही कराईं, इनमें 2 चश्मदीद व 3 जज थे


जिला उप न्यायवादी अनुराग हुड्डा व अभियोजन पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल गुप्ता ने बताया कि साल 15 दिसंबर 2018 को पुलिस ने जांच कर चालान तैयार कर लिया था। 27 दिसंबर 2018 को चालान कोर्ट में पेश किया गया। 9 जनवरी 2019 को आरोपी महिपाल पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए।


मामले में पुलिस ने कुल 81 गवाह बनाए। कोर्ट में 64 की गवाही 2019 में एक फरवरी से 7 दिसंबर तक कराई गई। इनमें 2 चश्मदीद के अलावा 3 न्यायाधीशों ने भी गवाही दी थी। 16 दिसंबर 2019 को आरोपी महिपाल का पक्ष रखने के लिए उनके वकील को समय दिया था। 7, 23, 28 जनवरी व 3 फरवरी को फाइनल बहस हुई। घटना के करीब 14 महीने बाद कोर्ट ने महिपाल को दोषी करार दिया।